रायपुर : शिक्षकों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सत्र के बीच में सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को पुनः नियुक्त करने की अनुमति दे दी है। यह आदेश प्रदेश के शासकीय, शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त विद्यालयों तथा नगर निगमों के अंतर्गत संचालित स्कूलों पर लागू होगा।
2025-26 के अंत तक मिल जाएगी स्वतः पुनर्नियुक्ति :
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जो शिक्षक सत्र के दौरान सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उन्हें सत्र 2025-26 के अंत तक स्वतः पुनर्नियुक्ति मिल जाएगी। इस निर्णय से सहायक शिक्षक से लेकर प्राचार्य स्तर तक के शिक्षकों को राहत मिलेगी। अब तक इस प्रकार की पुनर्नियुक्ति के लिए हर वर्ष अलग से आदेश जारी किया जाता था, लेकिन इस बार स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे एक स्थायी व्यवस्था के रूप में लागू किया है।
शिक्षकों की मर्जी से ही की जाएगी पुनर्नियुक्ति:
जारी आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद शिक्षक या प्राचार्य को स्वतः उसी सत्र के अंत तक पुनर्नियुक्त माना जाएगा। हालांकि, यदि संबंधित शिक्षक या प्राचार्य पुनर्नियुक्ति नहीं चाहते, तो वे इससे इनकार कर सकते हैं। ऐसे मामलों में ही पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी।
इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय, शिक्षा संभागों के संयुक्त संचालक, कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि इस निर्णय से प्रदेश के उन शालाओं को लाभ मिलेगा जो शिक्षकों की कमी का सामना कर रही हैं। साथ ही, अनुभवयुक्त शिक्षकों की सेवाएं मिलने से शैक्षणिक गुणवत्ता में भी सुधार की आशा की जा रही है।