छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय कुमार मिश्रा को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संजय कुमार मिश्रा की जमानत याचिका स्वीकार कर उन्हें जमानत देने का आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट का न्यायिक निर्णय
जस्टिस अरविंद वर्मा की बेंच ने मामले की गहन सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इससे संजय कुमार मिश्रा अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत जमानत पर बाहर आ सकेंगे। यह फैसला EOW द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बावजूद आया है, जो संजय मिश्रा के पक्ष में एक बड़ी जीत मानी जा रही है।
आरोपों के बावजूद मिली राहत
संजय कुमार मिश्रा को ईओडब्ल्यू ने शराब घोटाला मामले में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। लेकिन हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों और बहसों को ध्यान में रखते हुए जमानत की मंजूरी दी है।