भोपाल : मध्य प्रदेश में आए दिन सार्वजनिक जगहों पर धरना प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली की जाती है। जिसके चलते सड़को पर जाम के साथ साथ लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने धरना,प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली आमसभा, पुतला दहन सहित आयोजनों को करने से पहले अनुमति लेने अनिवार्य कर दिया है।
अनुमति पत्र पर दी गई सभी शर्तों का करना होगा पालन
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत अब से शहर के किसी भी जगह पर धरना,प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली आमसभा, पुतला दहन सहित आयोजनों को करने से 48 घंटे पहले प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही अनुमति पत्र पर दी गई सभी शर्तों का पालन करना होगा।
पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने किए आदेश जारी
इसके साथ ही आयोजन के दौरान सार्वजनिक स्थल, शासकीय कार्यालय, भवन में क्षति होने पर आयोजक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथ ही आयोजक के विरुद्ध विभिन धाराओं में कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल श्री हरिनारायणाचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा - 163 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।