रायपुर: छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना के प्रमुख और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के नेता अमित बघेल को देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस टीम द्वारा कोर्ट में पेश करने के लिए रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार, बघेल ने हाल ही में सिंधी समाज के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हुईं।
कोर्ट में पेशी और पुलिस रिमांड
अमित बघेल को न्यायिक मजिस्ट्रेट जेनिफर लकड़ा की अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।
पुलिस रिमांड के दौरान वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में पुलिस कस्टडी के साथ शामिल हो सकेंगे। अगले तीन दिनों तक पुलिस उनसे लगातार पूछताछ करेगी।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार और लंबी कानूनी चुनौती
26 नवंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें और जहां-जहां एफआईआर दर्ज है, वहां कानूनी प्रक्रिया का सामना करें। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इससे पहले 24 नवंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि वह मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा और पुलिस चाहें तो उन्हें अलग-अलग राज्यों में लेकर जा सकती है।
अमित बघेल 26 दिनों से फरार थे और उनके खिलाफ 12 राज्यों में एफआईआर दर्ज है। सभी एफआईआर को क्लब करने की उनकी मांग को भी कोर्ट ने ठुकरा दिया था।