Vijay Shah Supreme Court Hearing: भोपाल : वन मंत्री विजय शाह के केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मंत्री की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है। विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट ने जहां अगली सुनवाई 28 मई को करने का फैसला लिया है। तो वही जांच के लिए SIT गठित करने के आदेश जारी किये है। इधर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है।
कोर्ट ने कहा यह कृत्य माफी योग्य नहीं
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। भाजपा की सरकार नहीं जागी, कोर्ट जाग गया। कोर्ट ने कहा कि यह माफी योग्य नहीं है। लेकिन भाजपा को यह कृत्य योग्य लगता है। जनता भी इसे माफी योग्य नहीं मानती। भाजपा में बहुत घमंड हो गया है। सेना का सम्मान, जनता और मीडिया की भावना तक नहीं देख रहे हैं।
सरकार के इंटेलिजेंस को पता है विजय शाह कहां हैं
उमंग ने आगे कहा कि सरकार के इंटेलिजेंस को पता है विजय शाह कहां हैं। आम व्यक्ति पर केस दर्ज तुरंत हो जाते हैं। घर परिवार को उठा लिया जाता है। जबतक विजय शाह का इस्तीफा नहीं होता तब तक हम आंदोलन करेंगे। विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे।
टीम में तीन IPS अधिकारी होंगे
विजय शाह के केस को लेकर सुप्रीम कोर्टे ने निर्देश देते हुए कहा कि, इस टीम में तीन IPS अधिकारी होंगे, इनमें एक IG और बाकी दो SP लेवल के अफसर शामिल होंगे। इनमें से एक अधिकारी अनिवार्य रूप से महिला होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये सभी अफसर मध्य प्रदेश कैडर के हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी नहीं होने चाहिएं। वहीं कोर्ट ने SIT को 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि शाह को इस मामले में माफी नहीं मिलेगी। बल्कि इस मामले की https://americalatina.age-geografia.es/ निष्पक्ष जांच की जाएगी।