भोपाल : जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र एक जरुरी दस्तावेज है। इन दस्तावेज को समय पर नहीं बनवाने पर कई तरह की परेशानियां होती है। ऐसे में नगर निगम प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू करते हुए दस्तावेजों को बनवाने के लिए शुल्क चार्ज करने का फैसला लिया है। जिसके तहत अब आवेदक को मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ₹20 से लेकर ₹250 तक फीस देनी होगी। इतना ही नहीं ज्यादा पुराने प्रकरणों में ₹1000 के स्टांप के साथ शपथ पत्र भी देना होगा।
1 साल से अधिक वालों को 100 लगेगी फीस
दरअसल, पहले नगर निगम द्वारा जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र मुफ्त में बनाया जाता था। हालांकि इसके लिए आवेदकों को 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना पड़ता था। तो वही 21 दिन के बाद अप्लाई करने पर नियत शुल्क देना अनिवार्य कर दिया गया है। यानि की अब आवेदकों को 22 से 30 दिन के अंदर आवेदन करने पर 20 रूपए, 31 दिन से एक साल के बीच आवेदन करने पर ₹50 रूपए, तो वही1 साल से अधिक समय वालों को ₹100 फीस देनी होगी। इससे ज्यादा पुराने प्रकरणों में ₹1000 के स्टांप के साथ शपथ पत्र भी लगेगा।