रायपुर। जन्माष्टमी के पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को शराब और मांस की बिक्री पर रोक रहेगी। राज्य सरकार और संबंधित विभागों के निर्देशों के तहत प्रदेश की सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। इस दौरान बार, क्लब बार, होटल और रेस्टोरेंट में भी शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। जन्माष्टमी के धार्मिक महत्व को देखते हुए नगरीय निकाय क्षेत्रों में पशु वध गृह और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने सभी संबंधित संचालकों से आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
शराब दुकानों पर पूरे दिन रहेगा प्रतिबंध
जारी निर्देशों के अनुसार जन्माष्टमी के दिन छत्तीसगढ़ में संचालित सभी देशी और विदेशी शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस अवधि में शराब की खरीद, बिक्री और वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
होटल, बार और रेस्टोरेंट में भी नहीं परोसी जाएगी शराब
प्रतिबंध केवल शराब दुकानों तक सीमित नहीं होगा। होटल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब बार जैसे उन सभी प्रतिष्ठानों पर भी आदेश लागू रहेगा, जहां सामान्य दिनों में ग्राहकों को शराब परोसी जाती है। संबंधित संचालकों को जन्माष्टमी के दिन शराब उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं।
मांस बिक्री की दुकानें और वध गृह भी बंद
जन्माष्टमी के अवसर पर नगरीय क्षेत्रों में संचालित पशु वध गृहों और मांस बिक्री की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। स्थानीय निकाय क्षेत्रों में संबंधित प्रतिष्ठानों को आदेश का पालन करना होगा।
नियम तोड़ने पर हो सकती है कार्रवाई
प्रशासन ने शराब दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, बार, क्लब संचालकों और मांस विक्रेताओं से आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। धार्मिक पर्व और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग नियमों के पालन पर नजर रख सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है जन्माष्टमी के अवसर पर लागू यह व्यवस्था पूरे दिन प्रभावी रहेगी और संबंधित प्रतिष्ठान अगले निर्धारित समय पर सामान्य नियमों के अनुसार अपना संचालन शुरू कर सकेंगे।

