बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (ज्यूडिशियल) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 12 मई (सोमवार) से 6 जून (शुक्रवार) तक न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इसके बाद 9 जून (सोमवार) से सामान्य रूप से न्यायिक कार्यवाही पुनः प्रारंभ होगी।
ग्रीष्मावकाश में भी जारी रहेगा न्यायिक कार्य:
इस दौरान सभी सिविल, आपराधिक और रिट मामलों का पंजीयन होता रहेगा। आपातकालीन स्थितियों में अवकाशकालीन जज, चीफ जस्टिस की स्वीकृति से अपनी सुनवाई किसी अन्य जज को सौंप सकते हैं। अवकाशकालीन पीठ सुबह 10:30 बजे से डिवीजन बेंच में मामलों की सुनवाई करेगी, और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालयीन समय के बाद भी सुनवाई जारी रह सकती है। समय मिलने पर, सिंगल बेंच में भी सुनवाई की जाएगी।
रजिस्ट्री कार्यालय रहेगा खुला:
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हाईकोर्ट की रजिस्ट्री कार्यालय शनिवार, रविवार और घोषित छुट्टियों को छोड़कर प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी, जिससे वकीलों और वादकारियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
किन मामलों की होगी सुनवाई?
इस दौरान नई रिट, सिविल और आपराधिक मामलों के साथ-साथ तत्काल सुनवाई की अर्जियां भी प्रस्तुत की जा सकेंगी। नए और लंबित जमानत आवेदनों पर स्वतः सुनवाई होगी, इसके लिए अलग से अर्जेंट हियरिंग का आवेदन आवश्यक नहीं है।
अन्य लंबित मामलों को अवकाशकालीन पीठ में सुनवाई के लिए अर्जेंट हियरिंग के आवेदन और ग्रीष्मावकाश के दौरान सुनवाई की अर्जी देनी होगी। यदि कोई मामला किसी अवकाशकालीन जज के समक्ष नहीं पहुंचता है, तो उसे अगले निर्धारित अवकाशकालीन जज के समक्ष नई सूची में रखा जाएगा।
सुनवाई के लिए निर्धारित 8 दिन:
ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान भी 8 दिन हाईकोर्ट खुला रहेगा और मामलों की सुनवाई की जाएगी। ये तारीखें हैं – 13, 15, 20, 22, 27, 29 मई और 3 व 5 जून, 2025।
सुनवाई के लिए कार्य दिवस के दोपहर 1:30 बजे तक दाखिल किए गए मामलों को उसी दिन की पीठ में सूचीबद्ध किया जा सकता है, और संबंधित वाद सूची एक दिन पूर्व प्रकाशित की जाएगी।