भोपाल : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने वेटरनरी डॉक्टरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सेवानिवृत्ति यानि की रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के संशोधित नियम को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित करते हुए नए नियम बनाने के निर्देश दिए है। कोर्ट के इस फैसला से 1900 से ज्यादा वेटरनरी डॉक्टरों को इसका फायदा मिलेगा।
एलोपैथी, आयुष की तरह अब वेटरनरी डॉक्टर्स भी 65 साल में होंगे रिटायर
दरअसल, शहडोल के डॉक्टर ओपी सिंह समेत अन्य ने रिटायरमेंट की उम्र को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सोमवार को चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने सुनवाई करते हुए एलोपैथिक और आयुष डॉक्टरों के समान सेवानिवृत्ति का लाभ वेटरनरी डॉक्टरों को दिए जाने की बात कही। बता दें कि प्रदेश में रीवा, महू और जबलपुर वेटरनरी कॉलेज में प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल है। सिर्फ वेटरनरी डॉक्टर की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल थी।