वाराणसी. Mukhtar Ansari Life Imprisonment: मुख़्तार अंसारी बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया को 36 साल पुराने फर्जी गन लाइसेंस मामले में वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ 2 लाख रुपए का अर्थदंड सुनाई है. 1997 में इस मामले में मुख़्तार अंसारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. जिसके बाद आज 13 मार्च 202 को कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुना दी है. इस मामले में मुख़्तार अंसारी के वकील ने कोर्ट से राहत की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत न देते हुए पूरी उम्रकैद की ही सजा सुना दी है.
क्या था मामला : मुख्तार अंसारी पर आरोप था की 1987 में उसने फर्जी हस्ताक्षर के बल पर दुनाली बंदूक का लाइसेंस लिया था जिसके लिए डीएम और एसपी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे. मामले में तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन और डीएम की गवाही हुई थी . मामले में 1997 में चार्जशीट दाखिल किया गया था . कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार को दोषी करार दिया था.
अब तक सात मामलों में हो चुकी है सजा:
जानकारी अनुसार माफिया मुक्तार अंसारी को अब तक 7 प्रकरणों में सजा मिल चुकी है सरकारी कर्मी को धमकाने के मामले में 21 सितंबर 2022 को तीन साल सजा सुनाई गई. हजरतगंग थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में 23 सितंबर 2022 को दो साल कैद की सजा , गैंगस्टर एक्ट में 15 दिसंबर 2022 को 10 साल कैद की सजा, गैंगस्टर एक्ट में 29 अप्रैल 2023 को 10 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है । आलमबाग थाने में दर्ज जेलर को धमकाने में 7 साल की सजा और चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा चुकी है । रुंगता परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने में 15 दिसंबर 2023 को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई थी ।