भोपाल। अब अगर कोई वाहन मालिक गाड़ी की बीमा रिन्यु कराने में लापरवाही बरतने वाले या फिर हेलमेट व सीट बेल्ट व बसों में सफर करने वाले यात्रियों को नियमानुसार टिकट नहीं देने पर वाहन मालिकों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से मोटर यान अधिनियम 1988 को विभिन्न धाराओं का उल्लंघन करने वालों को लेकर समझौता राशि (प्रशमन शुल्क) नियमों को अपडेट करते हुए सख्ती करने निर्णय लिया है।
अब इन नियमों को तोड़ने पर इतना लगेगा समझौता शुल्क
बीमा नहीं कराने वाले मोटर साइकिल यान पर 1000, हल्के वाहनों पर 3000 और भारी वाहनों पर 5000 रुपए तक का प्रशमन शुल्क वसूला जा सकेगा।
हेलमेट नहीं होने पर पहली बार और दूसरी बार 300-300 रुपए का समझौता शुल्क लिया जाएगा। साइलेंसर काटकर ध्वनि उत्पन्न करने वालों पर पहली बार में 1000 और दूसरी बार में 2000 रुपए लिए जाएंगे।
मोटर साइकिल चालक एवं पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का प्रशमन शुल्क लगेगा।
चार पहिया वाहन चालक व सवारियों के सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पहली बार 500 और दूसरी बार भी इतनी ही राशि ली जाएगी।
तय सवारियों से अधिक बैठाने पर पहली व दूसरी बार में 200-200 रुपए लिए जाएंगे।
अधिकारियों के वाहन रोकने पर नहीं रुकने वाले या तौल कराने, क्षमता से अधिक माल लोड करने पर पहली बार और दूसरी बार में 20-20 हजार रुपए का प्रशमन शुल्क वसूला जा सकेगा।
बिना परमिट वाहन चलाने वाले तीन पहिया वाहन को 2000, तो वहीं चार पहिया या भारी वाहन पर 10 हजार रुपए का प्रशमन शुल्क देना होगा।
दिव्यांग व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर दस हजार रुपए प्रशमन शुल्क देना होगा। इसी तरह तय स्पीड से अधिक तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले गैर परिवहन यान से 1000 हजार और परिवहन यान से 3000 हजार का जुर्माना वसूला जा सकेगा।
वाहन बनाने वाली कंपनी विनिर्माता आयातकर्ता द्वारा नियम का उल्लंघन करने पर पहली व दूसरी बार एक-एक लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा सकेगा। इसी तरह मोटरयान के संगठन पुर्जे का विक्रय करने पर भी एक-एक लाख रुपए का प्रशमन शुल्क लिया जाएगा।
वाहन चालक से लेकर वाहन मालिक तक पर होगी कार्रवाई
इसके तहत नियम तोड़ने पर 500 रुपए से लेकर 1 लाख तक का समझौता शुल्क वसूला जा सकेगा। अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा का कहना है कि जल्द ही विभाग इस संबंध में आदेश जारी करने जा रहा है। इसके बाद उक्त आदेश के अनुसार धाराओं के तहत वाहन चालक से लेकर वाहन मालिक तक पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी भी प्रशमन शुल्क वसूल सकेंगे। इसको लेकर समझौता राशि को लेकर नियमों को सख्ती से लागू कर पालन किया जाएगा।
बस संचालकों पर रहेगी विशेष नजर
बसों के चालक परिचालक द्वारा यात्री को टिकट न देना, अवैध टिकट या अधिक किराया लेकर कम राशि की टिकट देने पर 500-500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।