ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां जिला कलेक्टर सुचिका सिंह चौहान ने एक तरफा आदेश जारी कर ऐतिहासिक इमारतें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल और पार्कों में रील बनाने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। कुछ दिन पहले ग्वालियर कलेक्ट्रेट में एक महिला ने 'टिप-टिप' बरसा पानी पर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। जिसकी शिकायत सामने आने के बाद कलेक्टर ने ये फैसला लिया है।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर एक महिला ने 'टिप-टिप बरसा पानी ' गाने पर रील बनाकर सोशल मिडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। रील को ग्वालियर मिम्स इंस्टा आईडी से पोस्ट हुई थी। जिसके बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता आकाश बरुआ ने इसके खिलाफ शिकायत की थी।
मामला संज्ञान में आने पर जिला कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने इसके खिलाफ आदेश जारी किया है। जारी किए गए आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून 2023 की धारा 163 के तहत ऐतिहासिक इमारतें, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक स्थल और पार्कों में रील बनाना प्रतिबंधित किया गया है।आदेश का उल्लंघन करने वालों पर BNS 2023 की धारा 223 और साइबर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।