दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Court) ने सरकारी जमीन (Government Land) पर बनी मस्जिद को गिराने (Demolish) के फैसले (Disigone) को बरकरार रखा है। इस मामले में कोर्ट ने अपने आदेश (Order) को बरकरार रखते हुए सभी राज्यों की सरकारों और हाई कोर्ट को ऐसे मामलों में सुनिश्चिता के आदेश भी दिए हैं।
सरकारी जमीन पर बनाई गई मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से मुस्लिम पक्ष को झटका फिर से लगा है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा कि सरकारी जमीन पर बनाई गई मस्जिद अवैध है। अवैध स्थान पर बनाये गये ढाँचे का मजहबी प्रचार नहीं किया जा सकता है।
आदेश बरकरार
सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई की हिदाया मस्जिद के मामले में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सरकारी जमीन पर बनी इस हिदाया मस्जिद को गिराने के आदेश को रखा बरकरार रखा है।
कोर्ट ने कहा है कि यह जमीन सरकार की है, यहां मस्जिद अवैध स्थान पर बनाई गई है। अवैध ढाँचे पर किसी भी तरह का मजहबी प्रचार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और हाई कोर्ट को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से धार्मिक निर्माण नहीं किया जा सकता है।