रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल का बकाया जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री बिजली बिल बकाया भुगतान समाधान योजना की समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दी गई है। योजना के तहत पंजीयन कराने के बावजूद पांच लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने अब तक बकाया राशि जमा नहीं की है। ऐसे उपभोक्ताओं को बकाया चुकाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर संबंधित उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई हो सकती है। इस योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का निपटारा करना और उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देना है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, योजना में 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। पंजीयन शुल्क और बकाया भुगतान के जरिए बिजली कंपनी को करीब 110 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। वहीं, उपभोक्ताओं को सरचार्ज में लगभग 770 करोड़ रुपये की छूट दी गई है।
मुख्यमंत्री समाधान योजना की समय-सीमा बढ़ी
छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बकाया समाधान योजना की शुरुआत मार्च में की गई थी। शुरुआत में योजना का लाभ लेने की अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित थी। बाद में इसकी अवधि सितंबर तक बढ़ाई गई। अब बकाया भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। योजना के अंतर्गत पहले पंजीयन के लिए बकाया राशि का 10 प्रतिशत जमा करना जरूरी था। बाद में पंजीयन शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता योजना में शामिल होकर अपने पुराने बिजली बिलों का निपटारा कर सकें। हालांकि, बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराने के बाद भी शेष बकाया राशि जमा नहीं की है। ऐसे उपभोक्ताओं को अब निर्धारित समय के भीतर भुगतान करना होगा। समय-सीमा समाप्त होने के बाद बिजली कंपनी नियमों के अनुसार कनेक्शन काटने की कार्रवाई कर सकती है।
बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत तक छूट
योजना में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए विशेष राहत का प्रावधान किया गया है। पात्रता और बकाया अवधि के आधार पर उन्हें मूल बिल की राशि में भी बड़ी छूट मिल सकती है। पुराने कटे हुए कनेक्शन: जिन पात्र बीपीएल उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन 31 मार्च 2023 से पहले काटे गए थे, उन्हें सरचार्ज में पूरी छूट के साथ मूल राशि में 75 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान है। पांच साल से अधिक पुराना बकाया: पात्र बीपीएल उपभोक्ताओं को मूल राशि में 75 प्रतिशत तक की राहत मिल सकती है। एक से पांच साल का बकाया: इस अवधि के बकाया पर मूल राशि में 50 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान है। इन रियायतों का लाभ संबंधित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार मिलेगा। इसलिए उपभोक्ताओं को भुगतान से पहले बिजली कंपनी से अपने बकाया और मिलने वाली छूट की पुष्टि करनी चाहिए।
एपीएल उपभोक्ताओं को भी मिलेगी छूट
सामान्य यानी एपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी योजना के तहत बकाया बिल चुकाने पर राहत दी जा रही है। हालांकि, उन्हें मिलने वाली छूट भुगतान के तरीके पर निर्भर करेगी।
एकमुश्त भुगतान: पूरा बकाया एक साथ जमा करने पर मूल राशि में 10 प्रतिशत छूट का प्रावधान है।
तीन किस्तों में भुगतान: बकाया राशि तीन किस्तों में चुकाने पर मूल राशि में 5 प्रतिशत छूट मिल सकती है।
छह किस्तों में भुगतान: उपभोक्ताओं को छह किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी, लेकिन इस विकल्प में मूल राशि पर छूट नहीं दी जाएगी।
उपभोक्ता 31 दिसंबर से पहले निपटाएं बकाया
बिजली बिल समाधान योजना उन उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जिनका लंबे समय से बिल बकाया है। पंजीयन कराने के बाद भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को अब अतिरिक्त समय दिया गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे अपने नजदीकी बिजली कार्यालय या संबंधित बिजली कंपनी के आधिकारिक माध्यम से बकाया राशि, पात्र छूट और भुगतान की शर्तों की जानकारी लें।
ध्यान दें: योजना की अंतिम तारीख, छूट की पात्रता और किस्तों से जुड़ी शर्तों की पुष्टि संबंधित बिजली कंपनी के आधिकारिक निर्देशों से अवश्य करें।