Bhopal Gas Kand : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 दिसंबर 1984 को हुए हादसे को लेकर बीते मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट के आदेश की अवमानन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार के 9 अधिकारियों को दोषी पाया गया था। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई करते हुए बुधवार को तय की थी, लेकिन अवमानना के दोषी अधिकारियों ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार का आवेदन लगाया है।
हाई कोर्ट ने फिलहाल सजा पर फैसले को स्थिगित कर दिया है। कोर्ट अब पुनर्विचार आवेदन पर पर सुनवाई करेगा, इसके बाद फैसला लिया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने 19 फरवरी को अलगी सुनवाई तय की गई है।
बता दें कि एमपी के उच्च न्यायालय के जस्टिस शील नागू और जस्टिस देवनारायण मिश्रा ने मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के 9 उच्च् अधिकारियों को इस मामले में दोषी पाया था। इस संबंध में 20 दिसंबर को आदेश जारी किया गया था। यह आदेश अब सामने आया है। इसमें 16 जनवरी तक अधिकारियों को जवाब देने को कहा गया था।
आरोपी अधिकारियों पर आरोप है कि भोपाल गैस पीड़ितों को सही इलाज एवं शोध व्यवस्था प्रदान नहीं की थी। बता दें कि 9 अगस्त 2012 के आदेश की लगातार अवमानना का दोषी पाया था।