रायपुर: जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान जमानत याचिका दाखिल की गई, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।
भड़काऊ बयानबाजी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी
देवेन्द्र नगर थाने में समाज के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में अमित बघेल पहुंचे थे, जहां भारी हंगामे के बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट जेनिफर लकड़ा की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था।
पुलिस कस्टडी में कराया गया मां का अंतिम संस्कार
इसी बीच शुक्रवार को अमित बघेल की मां का निधन हो गया। उन्होंने पुलिस से अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद पुलिस कस्टडी में ही उन्हें उनके पैतृक गांव पथरी ले जाकर माता का अंतिम संस्कार कराया गया।
थाने के बाहर समर्थकों का हंगामा, पुलिस से झूमाझटकी
अमित बघेल की गिरफ्तारी के बाद थाने के बाहर बड़ी संख्या में क्रांति सेना के समर्थक जुट गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति तनावपूर्ण होने के कारण अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई।