PAN Aadhaar link last date: पैन कार्ड से जुड़े नियमों में अब केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। दरअसल 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार अनिवार्य हो गया है। जिससे अब आधार कार्ड के बिना नया पैन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। सरकार के मुताबिक यह कदम पहचान को एकीकृत करने और टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया गया है। ऐसे में अब पैन कार्ड पहले से जिन लोगों ने बनवा रखा है।
आधार से लिंक कराना अनिवार्य:
उन्हें आधार से लिंक कराना 31 दिसंबर 2025 तक इसे अनिवार्य कर दिया है। वहीं अगर पैन कार्ड से आधार लिंक नहीं हुआ तो उसे 1 जनवरी 2026 से ‘इनएक्टिव’ घोषित कर दिया जाएगा। पैन कार्ड के इनएक्टिव का सीधा मतलब है यह कि, उससे आप आयकर दाखिल नहीं कर सकेंगे और निवेश बैंकिंग सहित कई अन्य वित्तीय कार्य भी बाधित होगी।
इन कार्यों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य:
पैन कार्ड एक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक आईडी होता है। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड का उपयोग आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने, शेयर बाजार में निवेश, FD/RD और हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन में होता है। बैंकों ने बिना पैन के 50 हजार से अधिक के लेनदेन पर रोक लगा दी है।जिससे कोई उभोक्ता बिना पैन कार्ड के अपने ही पैसे का लेनदेन नहीं कर पाएगा।