केंद्रीय डाक महानिदेशालय ने देशभर के डाकघरों में 2000 रूपए के नोटों से लेन-देन पर रोक लगाई है. इस रोक का प्रभाव 30 अगस्त तक रहेगा. सहायक निदेशक टीसी विजयन ने महानिदेशालय के सभी परिमंडल और संभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं. निर्देश में यह कहा गया है कि किसी भी स्थिति में 2000 रूपए के नोटों से नगद लेन-देन नहीं की जानी चाहिए, न ही इनका एक्सचेंज किया जाना चाहिए. यही निर्देश पोस्ट बैंक के एटीएमों के लिए भी दिया गया है। इसके स्थान पर, डाकघरों में मौजूद इन नोटों को बैंकों से बदलवा लिया जाना चाहिए.
