सैय्यद वाजिद // मुंगेली: न्याय में देरी, न्याय से इंकार के बराबर है—इसी सोच को ज़मीन पर उतारते हुए मुंगेली जिले में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली द्वारा आयोजित इस लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मरावी और बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजमन सिंह की उपस्थिति में किया गया।
8 खंडपीठों में चला त्वरित न्याय का अभियान:
लोक अदालत में त्वरित न्याय प्रक्रिया के तहत कुल 8 खंडपीठों का गठन किया गया था,जहां परिवारिक विवाद,बैंक वसूली,चेक बाउंस, श्रम विवाद, यातायात, जलकर, विद्युत, बीएसएनएल और नगर निगम से जुड़े मामलों का समाधान किया गया।
सैकड़ो प्रकरणों पर सुनवाई, लोगों ने महसूस की राहत:
कार्यक्रम में 1012 प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किए गए, जिनमें से सैकड़ों मामलों का आपसी सहमति से त्वरित निराकरण किया गया।लोगों को कोर्ट फीस वापसी, अपील की आवश्यकता न होना, समय और पैसे की बचत जैसे महत्वपूर्ण लाभ मिले।
5 साल पुराना मामला,5 मिनट में निपटा–मिला न्याय और हरियाली की सौगात:
लोक अदालत की सफलता का सबसे भावनात्मक पहलू रहा संगीता सिंह क्षत्रिय का मामला, जिनके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद वे 5 वर्षों से मुआवज़े के लिए न्याय की प्रतीक्षा कर रही थीं।आज उनका मामला सिर्फ 5 मिनट में सुलझ गया।न्यायाधीश गिरिजा देवी मरावी ने न केवल उन्हें न्याय दिलाया,बल्कि आम का पौधा भेंट कर उनके जीवन में हरियाली और शुभकामनाएं जोड़ दीं।
समझौते से बनते हैं मधुर रिश्ते –न्यायाधीश गिरिजा देवी मेरावी:
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मेरावी ने कहा, “यह इस साल की दूसरी लोक अदालत है और जनता इसका लाभ उठा रही है। यहां विवादों का समाधान समझौते से होता है जिससे दोनों पक्षों के बीच मधुर संबंध बनते हैं।”उन्होंने बताया कि कई पक्षकारों को फलदार पौधे भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई।
लोक अदालत: जहां न्याय भी सरल, समाधान भी स्थायी:
लोक अदालतों की विशेषता यही है कि इसमें पक्षकारों को अदालत से पूर्व ही विवाद सुलझाने का अवसर मिलता है।दोनों पक्षों के बीच आपसी बातचीत के माध्यम से राजीनामा कराकर अंतिम रूप से विवाद निपटाया जाता है।
यह न सिर्फ न्याय प्रक्रिया को सरल बनाता है, बल्कि लोगों में कानूनी जागरूकता भी बढ़ाता है।
जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन
कोई भी नागरिक NALSA की हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करके लोक अदालत से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है।