जबलपुर : मध्यप्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर लगाम लगाने और लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के चलते प्रशासन ने भोपाल और इंदौर में बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर जहां रोक लगा दी है। तो वही दूसरी तरफ प्रशासन के इस फैसले की सराहना करते हुए जबलपुर में भी अब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिसको लेकर कलेक्टर ने आदेश भी जारी कर दिया है।
आम आदमी को हेड इंजरी से बचाना मुख्य उद्देश्य
जबलपुर जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आज सभी पेट्रोल पंपों के लिए आदेश जारी करते नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए है। इतना ही नहीं नियम लागू करने को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि आम आदमी को हेड इंजरी से बचाना मुख्य उद्देश्य है। जिसके चलते यह आदेश जारी किया गया है।
मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति में दी गई छूट
कलेक्टर के इस आदेश के चलते अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हो गया है। अगर हेलमेट नहीं होगा तो पंप से पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। यह आदेश वैसे तो भोपाल और इंदौर में 1 अगस्त से 29 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। हालांकि मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा।