राजेश सोनी, डबरा : डबरा नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मीबाई के पद को लेकर कानूनी विवाद सामने आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अध्यक्ष पद की वैधता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए लक्ष्मीबाई को नोटिस जारी किया है। अदालत ने 26 फरवरी 2026 तक इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
दरअसल, नगर पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन और पदग्रहण से संबंधित शासकीय अधिसूचना को लेकर सवाल उठाए गए हैं। यह मामला तब सामने आया जब एक आरटीआई आवेदन के जवाब में नगर पालिका परिषद डबरा ने स्पष्ट किया कि उनके रिकॉर्ड में अध्यक्ष पद से संबंधित कोई राजपत्र (गजट नोटिफिकेशन) उपलब्ध नहीं है।
याचिका में चुनौती
इस आधार पर याचिकाकर्ता सत्येंद्र कुमार दुबे ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका में अध्यक्ष पद की वैधानिकता को चुनौती दी गई है और अदालत से मंडेमस, सर्टियोरारी और क्वो-वारंटो जैसी संवैधानिक राहत की मांग की गई है।
RTI से खुला मामला
याचिकाकर्ता ने 15 दिसंबर 2025 को कलेक्टर कार्यालय, ग्वालियर में आरटीआई आवेदन लगाकर यह जानकारी मांगी थी कि क्या डबरा नगर पालिका अध्यक्ष के निर्वाचन या पदग्रहण को लेकर राज्य सरकार द्वारा कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। इस आरटीआई के जवाब में 5 जनवरी 2026 को नगर पालिका परिषद डबरा ने पत्र जारी कर बताया कि ऐसी कोई अधिसूचना उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। यही जवाब इस पूरे विवाद की वजह बना।
हाईकोर्ट का सख्त रुख
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए अध्यक्ष लक्ष्मीबाई को नोटिस जारी किया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि वे निर्धारित तिथि तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब पेश करें। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि समय पर जवाब नहीं दिया गया तो मामले में एकपक्षीय सुनवाई की जा सकती है।
26 को होगी अगली सुनवाई
अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी 2026 को होगी। इस सुनवाई के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि नगर पालिका अध्यक्ष के पद की वैधानिक स्थिति को लेकर कोर्ट क्या रुख अपनाता है।