छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक लापरवाही के मामले में राज्य शासन ने कार्रवाई की है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कबीरधाम जिले की पिपरिया तहसील में पदस्थ तहसीलदार प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज राजस्व संबंधी शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरतने के मामले में की गई है।
निलंबन के आदेश के अनुसार, कार्रवाई की अवधि के दौरान प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी का मुख्यालय जिला कबीरधाम निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी मिलेगा।
CM Helpline Complaint: शिकायतों के निराकरण में लापरवाही का आरोप
मिली जानकारी के मुताबिक, सीएम हेल्पलाइन 1076 में राजस्व विभाग से जुड़ी शिकायतों की समीक्षा के दौरान तहसीलदार प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल सामने आए। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही और स्वेच्छाचारिता बरते जाने के आधार पर राज्य शासन ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की।
सीएम हेल्पलाइन के जरिए आम लोगों की शिकायतें संबंधित विभागों तक पहुंचाई जाती हैं। ऐसे मामलों में शिकायतों का समय पर और नियमानुसार निराकरण प्रशासनिक जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है।
CG Government Action: सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन
राज्य शासन के आदेश में तहसीलदार प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन बताया गया है।
इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
