भोपाल : पहलगाम आतंकी हमले ने बार फिर देश को हिला के रख दिया है। 27 लोगों की मौत को लेकर देशभर की जनता सरकार से लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। तो वही दूसरी तरफ हमले पर पीएम मोदी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत का वीजा रद्द करने के साथ ही सिंधु जल संधि पर रोक लगा दी है। साथ ही 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने के निर्देश दिए है। जिसको लेकर अब सवाल ये उठा रहा है कि क्या सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना पड़ेगा। या फिर भारत सरकार उन्हें रहने की इजाजत देती है। जिस पर सीमा हैदर के वकील ने बयान जारी कर बड़ा खुलासा किया है।
सीमा इस घटना से बहुत दुखी हैं
सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले पर भारत सरकार के एक्शन का सौगात करते हुए कहा कि सीमा हैदर इस घटने से काफी दुखी है। उनके सारे डॉक्यूमेंट्स गृह मंत्रालय, भारत सरकार और एटीएस के पास जमा हैं. राष्ट्रपति के यहां सीमा की याचिका लंबित है। सीमा को लेकर कोर्ट ने भी आदेश दिया है, जिसका वह पूरी तरह से पालन कर रही है। सीमा के वकील एपी सिंह ने आगे कहा कि सीमा और उसकी बेटी की तबियत फ़िलहाल ठीक नहीं है और वो दोनों अस्पताल में भर्ती है।
सीमा शरणार्थी के आधार पर रह रही
एपी सिंह ने सीमा हैदर के भारत छोड़ने पर कहा, 'नेपाल में सीमा हैदर और सचिन मीणा की शादी हुई और इसके बाद यह दोनों भारत आए. भारत में भी दोनों ने शादी की और पिछले महीने ही सीमा ने भारत में एक बेटी को जन्म दिया है। बावजूद इसके सीमा को अभी तक भारत की नागरिकता नहीं मिली है वो यहां शरणार्थी के आधार पर यहां रह रही है।
सरकार के आदेश का सीमा पर कोई सीधा असर नहीं होगा
पाकिस्तानियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने को लेकर स्थानीय पुलिस ने कहा कि सरकार के इस आदेश का सीमा पर कोई सीधा असर नहीं होगा। क्योंकि सीमा वीजा के जरिए भारत नहीं आई थीं, बल्कि अवैध तरीके से सीमा पार कर भारत में दाखिल हुई थीं। उनके खिलाफ मामला अदालत में विचाराधीन है और जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देती, तब तक उन्हें देश से निकाला नहीं जा सकता। बता दें कि सीमा हैदर फ़िलहाल अपनी ससुराल रबूपुरा में रह रही है और उन्हें कानून में पूरी तरह से विश्वास है।