भोपाल। मध्यप्रदेश में हुए बड़े घोटालों में शुमार नर्सिंग घोटाला आए दिन सुर्खियों में बना हुआ है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जबलपुर हाई कोर्ट ने नर्सिंग स्कैम के दो आरोपियों को अग्रिम जमानत दी है। इन आरोपियों के खिलाफ फर्जी नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के मामले में सीहोर जिले में 27 फरवरी को धारा 218, 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।
आपको बता दें कि घोटाले के आरोपी डॉक्टर हरिसिंह और नर्स नेहा सोनी गांधी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ थे। दोनों के खिलाफ फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट बनाकर दर्जनों फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने में अहम भूमिका निभाने का आरोप लगा है। सिहोरे जिला कलेक्टर के कहने पर 27 फरवरी को धारा 218, 409, 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत डॉक्टर हरिसिंह और नर्स नेहा सोनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। फिलहाल दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।