नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सुरक्षा बलों के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब CAPF और असम राइफल्स के जवान CBI, NIA, NSG, NCB और NDRF में पहले के मुकाबले ज्यादा लंबे समय तक सेवाएं दे सकेंगे। गृह मंत्रालय ने इन पांच केंद्रीय एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 7 साल करने का फैसला लिया है।
इस फैसले के बाद इन एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले कर्मचारियों को शुरुआत में ही 7 साल की अवधि के लिए तैनाती दी जाएगी। मंत्रालय का मानना है कि लंबे कार्यकाल से विशेष एजेंसियों में काम करने वाले कर्मियों के अनुभव और संस्थागत ज्ञान का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
किन 5 एजेंसियों में लागू होगा नया नियम?
गृह मंत्रालय के नए निर्देश के अनुसार, प्रतिनियुक्ति की बढ़ी हुई अवधि इन पांच केंद्रीय एजेंसियों पर लागू होगी:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF)
इन एजेंसियों में CAPF और असम राइफल्स के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अब 7 साल तक हो सकेगी।
पहले 5 साल थी प्रतिनियुक्ति की अवधि
अब तक इन केंद्रीय एजेंसियों में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले CAPF और असम राइफल्स कर्मियों के लिए कार्यकाल की अवधि सामान्य तौर पर 5 साल निर्धारित थी। इस अवधि को बढ़ाने की मांग सबसे पहले NSG की ओर से गृह मंत्रालय के सामने रखी गई थी। NSG ने तर्क दिया था कि कर्मचारियों के लंबे समय तक बने रहने से एजेंसी के भीतर विकसित होने वाले अनुभव और संस्थागत ज्ञान को बनाए रखने में मदद मिलेगी। इसके बाद CBI की ओर से भी मई में गृह मंत्रालय को प्रतिनियुक्ति की अवधि 7 साल करने का अनुरोध भेजा गया था।
CAPF और असम राइफल्स के साथ भी हुआ विचार-विमर्श
प्रतिनियुक्ति की अवधि बढ़ाने से पहले गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF और असम राइफल्स के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की। विचार-विमर्श के दौरान यह बात सामने आई कि खासकर NSG जैसी विशेषज्ञ एजेंसी में कर्मियों का लंबा कार्यकाल संस्थागत विशेषज्ञता को बनाए रखने में उपयोगी हो सकता है। CBI समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों के संदर्भ में भी इसी तरह का फीडबैक सामने आया।
गृह मंत्रालय ने 2016 के निर्देशों में किया संशोधन
इस बदलाव के लिए गृह मंत्रालय ने 22 नवंबर 2016 को जारी प्रतिनियुक्ति संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। मंत्रालय के पुलिस-2 प्रभाग के कार्मिक-नीति अनुभाग की ओर से जारी आदेश में प्रतिनियुक्ति की अवधि से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया गया है। संशोधित प्रावधान के तहत CBI, NCB, NIA, NDRF और NSG में CAPF तथा असम राइफल्स कर्मियों की प्रतिनियुक्ति अवधि अब 7 साल निर्धारित की गई है।
शुरुआत से ही 7 साल की होगी तैनाती
नए नियम की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 7 साल की अवधि बाद में बढ़ाई जाने वाली अवधि नहीं होगी, बल्कि संबंधित कर्मियों को केंद्रीय एजेंसी में प्रतिनियुक्ति के समय ही 7 साल के कार्यकाल के लिए तैनात किया जाएगा। इससे एजेंसियों को अपने मानव संसाधन की बेहतर योजना बनाने और प्रशिक्षित कर्मियों की विशेषज्ञता का लंबे समय तक इस्तेमाल करने में मदद मिलने की उम्मीद है।