भोपाल। आगामी फरवरी माह में पांचवीं, आठवीं, दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने के साथ शहर में तेज आवाज में बजाए जा रहे लाउड स्पीकर और डीजे साउंड पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। जिसके तहत एसडीएम स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाॅड बनाकर रात दस बजे के बाद सतत निगरानी कराई जा रही है। सोमवार को गोविंदपुरा एसडीएम रवीश श्रीवास्तव ने 17 जगहों से लाउड स्पीकर उतरवाए। इसके पहले टीटी नगर, शहर, बैरागढ़ एरिया में अब तक 70 लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। इसके साथ डीजे संचालकों को हिदायत दी गई है कि वह दो साउंड बॉक्स से अधिक नहीं लगाएं। इसके साथ रात दस बजे के बाद डीजे बजाया गया तो संबंधित थाने में एफआईआर कराई जाएगी।
रात 10 से सुबह 6 बजे तक रहेगी रोक
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने रात 10 से सुबह छह बजे तक किसी भी तरह के लाउड स्पीकर और डीजे बजाने पर रोक लगाई गई है।
इन क्षेत्रों में उतारे गए लाउड स्पीकर
जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम ने सोमवार को निशातपुरा से 6, छोला मंदिर से 4, बजरिया से 4, अशोका गार्डन से 3 सहित 17 लाउड स्पीकर उतारे हैं। जबकि अब तक टीम द्वारा अब तक 70 से अधिक लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। वहीं टीम द्वारा डीजे पर भी नजर रखी जा रही है। एसडीएम ने बताया कि गोविंदपुरा क्षेत्र में कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी प्रशासन की पैनी नजर है और निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
एडीएम से लेनी होगी परमिशन
किसी भी तरह का कार्यक्रम सुबह छह से रात 10 बजे तक एडीएम, पुलिस उपायुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा, लेकिन यह अनुमति दो घंटे से अधिक की नहीं होगी। ध्वनि विस्तारक विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यकम परिसर में ही दी जाएगी।