नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के बड़े शराब घोटाले के आरोपी और जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट ने चार दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की है। यह राहत उनकी मां की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए दी गई है, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और गंभीर अवस्था में हैं।
अनवर ढेबर के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से अपील की थी कि इस मुश्किल समय में उन्हें अपने परिवार के साथ रहने की अनुमति दी जाए ताकि वे अपनी मां का ख्याल रख सकें। कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले पर सहानुभूति दिखाते हुए कहा कि ऐसे वक्त पर परिवार के साथ रहना जरूरी है और न्यायालय ने इस आधार पर उनकी जमानत मंजूर की।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह जमानत केवल मां की तबीयत को ध्यान में रखते हुए चार दिन के लिए दी गई है। जमानत की अवधि समाप्त होते ही अनवर ढेबर को पुनः जेल लौटना होगा। इसके साथ ही इस केस की अन्य कानूनी कार्रवाईयां भी जारी रहेंगी।