रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य में अब सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के अंतर्गत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुपालन में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर HSRP लगाना आवश्यक कर दिया गया है।
इस योजना के तहत परिवहन विभाग ने प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन बना दिया है। वाहन मालिक केवल अधिकृत वेबसाइट cgtransport.gov.in पर जाकर HSRP के लिए आवेदन कर सकते हैं और संबंधित सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन स्कैम का बढ़ता खतरा:
हाल के दिनों में विभाग को ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें लोगों को HSRP के नाम पर ठगा जा रहा है। फर्जी वेबसाइट्स और विज्ञापनों के ज़रिए लोगों को आकर्षित कर उनसे पैसा वसूला जा रहा है। स्कैम करने वाले कथित रूप से नंबर प्लेट बनवाने और घर तक डिलीवरी देने का वादा करते हैं, जबकि वे किसी भी अधिकृत एजेंसी से जुड़े नहीं होते। गूगल सर्च में नकली पोर्टल बनाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है।
जनता से विभाग की अपील:
परिवहन विभाग ने राज्य के सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, एजेंसी या वेबसाइट के झांसे में न आएं। HSRP लगवाने की प्रक्रिया के लिए केवल विभागीय वेबसाइट का ही उपयोग करें और ठगी से बचें।