छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब दुकानों को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति पर अब विराम लग गया है। आबकारी विभाग ने होली के अवसर पर ड्राई डे रखने का अंतिम निर्णय ले लिया है। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत होली के दिन प्रदेशभर में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।
पहले खुले रखने का था फैसला, बाद में बदला निर्णय
उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग ने पहले वर्षभर में 7 ड्राई डे की व्यवस्था को बदलते हुए केवल 4 ड्राई डे रखने का निर्णय लिया था। इसी फैसले के तहत होली के दिन शराब दुकानें खुली रखने की तैयारी थी। हालांकि इस निर्णय को लेकर सामाजिक स्तर पर विरोध और चर्चाएं शुरू हो गई थीं।
मुख्यमंत्री के बयान के बाद बदली तस्वीर
इस मुद्दे पर हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी विचार करने की बात कही थी। इसके बाद मंगलवार 24 फरवरी को आबकारी विभाग ने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए होली पर ड्राई डे लागू करने का आदेश जारी कर दिया।
बलौदा बाजार दौरे में मिला था बड़ा संकेत
गौरतलब है कि सोमवार 23 फरवरी को बलौदा बाजार जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गिरौदपुरी धाम में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में इस विषय पर बड़ा संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि होली के दिन शराब दुकानें बंद रखने का विकल्प सरकार के विचाराधीन है, हालांकि उस समय अंतिम निर्णय लंबित बताया गया था।
सीएम के बयान से तेज हुई थी चर्चा
जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सीधे सवाल किया कि क्या होली के दिन शराब दुकानें खुली रहेंगी, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन होली पर ड्राई डे को निरस्त नहीं किया गया है। इस बयान के बाद प्रदेशभर में यह चर्चा तेज हो गई थी कि होली के मौके पर शराब बिक्री पर पूरी तरह रोक लगेगी या नहीं।