Father got life sentence : उत्तरप्रदेश के मथुरा में पाक्सो अदालत ने मात्र 40 दिन के भीतर दिए गए एक फैसले में मासूम बेटी के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी पिता को गुरुवार को आजीवन कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है।
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स्पेशल डिजिसी पाक्सो अदालत अल्का उपमन्यु ने बताया की पिछली 14 जनवरी को रिफैनरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कालोनी में अभियुक्त हरेन्द्र ने अपनी 6 साल की बेटी से उस वक्त बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। इसका खुलासा तब हुआ जब शौच जाते समय ने बच्ची ने दर्द होने की शिकायत की पूछने पर बेटी ने बताया की उसके पिता ने उसके साथ गलत हरकत किया है । इसके बाद उसकी माँ ने घटना की शिकायत रिफैनरी थाना में अपनी पति के खिलाफ दर्ज कराई।
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धारा 376 ए, बी और धारा 323 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। चार्जशीट दाखिल होने के 40 दिन बाद फैसले में सजा की जानकारी देते हुए स्पेसल डिजिसी पाक्सो एक्ट ने अभियुक्त हरेन्द्र को कठोर कारावास और 5 हजार का जुर्माना और यदि जुर्माना न अदा करने पर6 माह की अतिरिक्त सजा होगी
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