रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम, 2026 के तहत भर्ती नियमों में व्यापक संशोधन किया है। नए प्रावधानों में अलग-अलग विभागों और संवर्गों के पदों के लिए शैक्षणिक, तकनीकी और शारीरिक योग्यता को अधिक स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।
संशोधित नियमों में खाद्य एवं औषधि प्रशासन, गृह (पुलिस), जेल, विधि और राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला समेत कई विभागों के पदों को शामिल किया गया है। इससे आगामी भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित पद की निर्धारित योग्यता पूरी करना अनिवार्य होगा।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन में इन पदों के लिए योग्यता
औषधि निरीक्षक: उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी या फार्मास्युटिकल साइंस में डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी में विशेषज्ञता के साथ मेडिसिन की डिग्री भी मान्य होगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी: खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान या मेडिसिन में निर्धारित स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा डॉक्टरेट डिग्री वाले उम्मीदवार पात्र होंगे। केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित समकक्ष योग्यता भी स्वीकार की जा सकेगी।
असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट: रसायन विज्ञान, जैविक रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, डेयरी या तेल प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री अथवा चिकित्सा विज्ञान की डिग्री आवश्यक होगी।
जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट: बी. फार्मेसी की डिग्री निर्धारित की गई है।
नमूना सहायक: विज्ञान संकाय, जिसमें रसायन विज्ञान विषय शामिल हो, के साथ हायर सेकेंडरी यानी 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा।
जेल विभाग के पदों के लिए भी योग्यता तय
संशोधित नियमों में जेल विभाग के विभिन्न पदों की शैक्षणिक और तकनीकी अर्हता भी स्पष्ट की गई है।
व्यायाम प्रशिक्षक: 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ पीटीएस प्रमाण पत्र/पत्रोपाधि अथवा शारीरिक शिक्षा में पत्रोपाधि और तीन वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा।
पुरुष परिचारक एवं परिचारिका: हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। नर्स पद के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग या पैरामेडिकल प्रशिक्षण भी अनिवार्य होगा।
एक्स-रे मशीन ऑपरेटर: जीव विज्ञान, रसायन और भौतिक विज्ञान विषयों के साथ 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा रेडियोग्राफर या एक्स-रे तकनीशियन का निर्धारित छह माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पास करना होगा।
मैट्रन: मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी (10+2) कॉमन पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।
SI, सुबेदार और प्लाटून कमांडर के लिए स्नातक जरूरी
पुलिस विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण पदों के लिए भी संशोधित योग्यता सामने आई है। सुबेदार, उप निरीक्षक (SI), उप निरीक्षक (विशेष शाखा) और प्लाटून कमांडर पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता जरूरी होगी। इसके साथ विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार शारीरिक एवं अन्य अर्हताएं पूरी करनी होंगी। इन पदों के लिए कॉमन पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित की जाएगी।
रेडियो और साइबर क्राइम SI के लिए अलग योग्यता
उप निरीक्षक (रेडियो): इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में शासन से मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से तीन वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक होगा। इसके साथ विभागीय शारीरिक और अन्य अर्हताएं लागू रहेंगी।
उप निरीक्षक (अंगुल चिन्ह) और उप निरीक्षक (प्रश्नाधीन दस्तावेज): गणित, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र विषयों के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता जरूरी होगी।
उप निरीक्षक (कम्प्यूटर) एवं उप निरीक्षक (सायबर क्राइम): कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक यानी बीसीए या बीएससी (कंप्यूटर) अथवा समकक्ष डिग्री वाले उम्मीदवार पात्र होंगे। संबंधित पदों के लिए निर्धारित शारीरिक एवं अन्य अर्हताएं भी पूरी करनी होंगी।
आरक्षक पदों के लिए 10वीं और 12वीं की योग्यता
संशोधित नियमों में आरक्षक के विभिन्न संवर्गों के लिए भी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है।
आरक्षक (GD): जिला पुलिस बल, विशेष शाखा और दूरसंचार संवर्ग में भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के साथ विभागीय शारीरिक एवं अन्य अर्हताएं पूरी करनी होंगी।
आरक्षक (चतुर्थ श्रेणी/सामान्य शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, गुप्तवार्ता एवं जिला इकाई संवर्ग): हाईस्कूल यानी 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इसके साथ निर्धारित शारीरिक और अन्य अर्हताएं लागू होंगी।
नए नियमों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-3 तथा सहायक उप निरीक्षक (शीघ्रलेखक/सामान्य शाखा/अपराध अनुसंधान शाखा/गुप्तवार्ता शाखा/जिला इकाई संवर्ग) को भी संवर्ग सूची में शामिल किया गया है।
ट्रेड प्रशिक्षकों के लिए भी अलग-अलग अर्हता
विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षक के पदों के लिए भी योग्यता तय की गई है।
प्रेस फोरमैन, बढ़ई प्रशिक्षक, बुनाई प्रशिक्षक और सिलाई प्रशिक्षक पदों के लिए 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ निर्धारित विभागीय अर्हताएं जरूरी होंगी।
वहीं लोहार प्रशिक्षक, प्रेस कम्पोजिटर, प्रेस मशीनमैन, ऑफसेट इंस्ट्रक्टर, प्लेट मेकिंग मैन और नाई (पुरुष) पदों के लिए हाईस्कूल यानी 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा निर्धारित विभागीय योग्यता पूरी करना जरूरी होगा।
आर्म्स ट्रेड आरक्षक के लिए ITI अनिवार्य
आरक्षक (आर्म्स ट्रेड-छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल) पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके साथ मान्यता प्राप्त आईटीआई से ब्लैकस्मिथ, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या वेल्डर ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए।
सहायक लोक अभियोजक और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के पद
सहायक लोक अभियोजक (खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग) के पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक यानी एलएलबी की डिग्री अनिवार्य होगी। चयन प्रक्रिया में भाग-अ के तहत अनिवार्य कॉमन परीक्षा के साथ विशिष्ट परीक्षा आयोजित की जाएगी।
वहीं विसरा कटर एवं बोन कटर (राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला) पद के लिए मान्यता प्राप्त मंडल से हाईस्कूल यानी 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। इस पद के लिए कॉमन पाठ्यक्रम परीक्षा आयोजित की जाएगी।
भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए क्यों जरूरी है बदलाव?
नियमों में किए गए इन संशोधनों से अलग-अलग पदों के लिए जरूरी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता को स्पष्ट किया गया है। ऐसे में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने पर उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित पद की निर्धारित योग्यता, शारीरिक मानदंड और परीक्षा पैटर्न की जानकारी जरूर जांचनी होगी।