रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, फिल्म और सरकारी भर्ती से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में किए गए संशोधनों को कार्योत्तर मंजूरी दी। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से जुड़े भर्ती नियमों को भी मंजूरी दी गई।
अतिथि व्याख्याता नीति में किए गए बदलाव
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में संशोधन के बाद जारी नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है। संशोधित व्यवस्था में मेरिट सूची को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया है।
यदि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान रहते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम पांच महीने अध्यापन कार्य पूरा करने पर पांच अंक दिए जाएंगे।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के पूर्व कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला किया है।
मानदेय को लेकर मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखंड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन
कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से संबंधित आदेश का भी अनुसमर्थन किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा की थी।
अब फिल्म के प्रदर्शन पर दर्शकों से प्रवेश के लिए देय राज्य माल एवं सेवा कर यानी SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर
कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी के पदों में दिए जाने वाले 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करने के लिए नए भर्ती नियमों को मंजूरी दी है।
इसका लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर मिलने का प्रावधान है।
इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी गई है। इन नियमों में नियुक्ति और सेवा शर्तों के साथ भर्ती के मापदंड, आरक्षण तथा चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं।
शिक्षा और रोजगार से जुड़े फैसलों पर फोकस
साय कैबिनेट के इन फैसलों में उच्च शिक्षा में अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति और मानदेय व्यवस्था से लेकर पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती में आरक्षण तक के मुद्दे शामिल रहे। वहीं ‘हनुमान अंश’ फिल्म को टैक्स फ्री करने से जुड़े पूर्व निर्णय को भी औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया।