BSF Constable Recruitment 2025: पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी राहत पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गृह मंत्रालय (MHA) ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कांस्टेबल भर्ती नियमों में अहम संशोधन करते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना 18 दिसंबर 2025 को भारत के राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित कर दी गई है। यह फैसला अग्निवीर योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके युवाओं को अर्धसैनिक बलों में स्थायी करियर देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
BSF भर्ती नियमों में क्या हुआ बदलाव:
गृह मंत्रालय ने Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015 में संशोधन किया है। नए नियमों को “Border Security Force, General Duty Cadre (Non-Gazetted) Recruitment (Amendment) Rules, 2025” नाम दिया गया है। यह संशोधन BSF एक्ट, 1968 की धारा 141 के तहत मिली शक्तियों का उपयोग करते हुए लागू किया गया है और गजट में प्रकाशन के साथ ही प्रभावी हो गया है।
पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 50% आरक्षण:
नई व्यवस्था के तहत BSF में सीधी भर्ती से होने वाली कांस्टेबल नियुक्तियों में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 10% पद पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) के लिए 3% तक पद Combatized Constable (Tradesman) के समायोजन के लिए यानी हर भर्ती वर्ष में BSF की आधी से ज्यादा रिक्तियां रक्षा पृष्ठभूमि से जुड़े उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रहेंगी।
दो चरणों में होगी भर्ती प्रक्रिया:
BSF कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को अब दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण नोडल फोर्स द्वारा केवल पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 50% पदों पर भर्ती होगी, दूसरा चरण Staff Selection Commission (SSC) द्वारा शेष 47% पदों पर भर्ती इसमें 10% पूर्व सैनिक कोटा भी शामिल होगा। यदि पहले चरण में किसी श्रेणी की सीटें खाली रह जाती हैं, तो उन्हें दूसरे चरण में भरा जाएगा।
आयु सीमा में भी बड़ी छूट:
पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में भी विशेष राहत दी गई है, पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को 5 साल तक की छूट और अन्य बैचों के पूर्व अग्निवीरों को 3 साल तक की छूट दी गई है। आयु की गणना उसी तिथि के आधार पर होगी, जो संबंधित भर्ती के लिए SSC या नोडल फोर्स द्वारा अधिसूचना में तय की जाएगी। PST और PET से पूरी छूट भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, उन्होंने पूर्व अग्निवीर उम्मीदवारों को Physical Standard Test (PST) और Physical Efficiency Test (PET) से पूरी तरह छूट दी जाएगी। हालांकि, मेडिकल और अन्य मानक केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर तय नियमों के अनुसार लागू होंगे।
महिला उम्मीदवारों को लेकर नियम:
महिला उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों की गणना वर्ष-वार आधार पर की जाएगी। यह निर्णय BSF के महानिदेशक द्वारा संगठन की कार्यात्मक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।
अग्निवीर योजना से स्थायी करियर की ओर बड़ा कदम:
BSF भर्ती नियमों में किया गया यह संशोधन सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जिसके तहत अग्निवीर योजना के बाद युवाओं को अर्धसैनिक बलों में स्थायी अवसर देने का भरोसा दिया गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से आने वाले वर्षों में हजारों पूर्व अग्निवीरों को BSF में नौकरी मिलने का रास्ता साफ होगा।