रिपोर्टर - जगन्नाथ साहू, बालोद .
बालोद। LokSabha Election 2024 : लोकसभा आम निर्वाचन 2024 हेतु सामग्री वितरण, वापसी में लगाई गई ड्यूटी में लापरवाही करने वाले 4 कर्मचारियों को उप जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्रकान्त कौशिक ने किया निलंबित।
अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 (सीसी) एवं धारा 28 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03के उपनियम (1)(2)(3)एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 09 (02)के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलम्बन अवधि में उक्त शासकीय सेवक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की प्राप्ति होगी।
इनको किया गया निलंबित :
1 . देवनारायण राणा सहायक ग्रेड 03 कार्यालय प्रचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपरछेड़ी विकास खंड बालोद जिला बालोद
2 . मिलाप रावटे सहायक ग्रेड 02 कार्यालय तहसीलदार डौंडीलोहारा जिला बालोद
3 . वीरेंद्र कुमार उइके सहायक ग्रेड 03 कार्यालय तहसीलदार डौंडीलोहारा जिला बालोद
4 . पुष्पेंद्र सोनकर भृत्य कार्यालय प्रचार्य शासकीय हाई स्कूल नारा गांव विकासखण्ड गुरुर जिला बालोद
देखें आदेश :