रायपुर : छत्तीसगढ़ में पहली कक्षा में प्रवेश को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने नई आयु सीमा तय कर दी है। जिसके अनुसार, अब पहली कक्षा में प्रवेश पाने के लिए बच्चे की न्यूनतम उम्र 6 वर्ष होना अनिवार्य है। जिसको लेकर स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने संबंधित विभागों और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
सत्र 2026-27 से नियम होगा लागू
छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत राज्य में स्कूल एडमिशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा (Class 1) में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र कम से कम 6 साल होना जरूरी होगा। यह नियम राज्य के सभी सरकारी, अनुदान प्राप्त और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू किया जाएगा।
किसे मिलेगी उम्र में 3 महीने की छूट
नियमों के मुताबिक, अगर किसी बच्चे की उम्र 1 जुलाई तक निर्धारित सीमा को पूरा कर लेती है, तो उसे 3 महीने की विशेष छूट (रिलैक्सेशन) देकर एडमिशन दिया जा सकेगा. यह नियम सभी सरकारी, प्राइवेट और अनुदान प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा. साथ ही, राइट टू एजुकेशन (RTE) के तहत मिलने वाली 25% आरक्षित सीटों पर भी यह नियम प्रभावी रहेगा.
नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक एडमिशन की उम्र
- नर्सरी में 3 से 4 साल
- केजी-1 (KG-1) में 4 से 5 साल
- केजी-2 (KG-2) में 5 से 6 साल
- पहली कक्षा (Class 1) में 6 से 7 साल