Shraddha Murder Case: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपनी लिव- इन- पार्टनर श्रद्धा वाल्कर की हत्या करने और फिर बॉडी को 35 टुकड़ों में काटकर जंगलों में फेंकने के आरोपी आफ़ताब अमिन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय कर लिया है.
ये आरोप हुए तय:
आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ साकेत कोर्ट ने हत्या (302), और सबूत नष्ट करने (201) के मामले में आरोप तय किए हैं. इस पर साकेत कोर्ट ने कहा तमाम बहस सुनने के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साबुत पेश किये हैं, इस दौरान आरोपी आफ़ताब ने आरोपों को मानने से इनकार करते हुए कहा वह मुकदमे का सामना करेगा.
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मिल सकती है यह सजा:
आरोपी आफ़ताब पर लगे आरोप के अनुसार धारा 302 के तहत आजीवन कारावास या मृत्युदंड के साथ-साथ जुर्माने की सजा दी जाती है. हालांकि सजा कितनी दी जाएगी यह कोर्ट केस के आधार पर तय करेगी.
धारा 201 के तहत अगर कोई आरोपी हत्या कर जुड़े सबूतों को मिटाने का प्रयास करती है तो उसे 7-10 साल कारावास की सजा के साथ आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है.
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