रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा विधायक वेतन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 2025 को सर्वसम्मति से पारित किए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है। इसके साथ ही विधायकों को बढ़े हुए वेतन और भत्तों का लाभ मिलना शुरू हो गया है।
राज्यपाल के आदेश पर उप सचिव अनिल सिन्हा के हस्ताक्षर से यह अधिसूचना जारी की गई है। राजपत्र में उल्लेख किया गया है कि यह अधिनियम भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में पारित हुआ है और इसका नाम होगा — छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) अधिनियम, 2025।
इस अधिनियम को 9 मई 2025 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, और इसे प्रकाशन की तिथि से ही प्रभावी माना जाएगा।
विधायकों का वेतन अब 40,000 रुपये प्रति माह
राजपत्र के अनुसार, वर्ष 1972 के छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम (क्र. 7 सन् 1973) की अनुसूची के कॉलम (4) में संशोधन करते हुए, विधायकों को अब 25,000 रुपये के स्थान पर 40,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा।
.jpg)