भोपाल : मध्य प्रदेश सहित देशभर में इन दिनों हर वर्ग के लोगों को रील बनाने का शौक है। फिर चाहे वो बड़े हो बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी को वायरल होने का शौक है। इस लिस्ट में एमपी के पुलिसकर्मी भी शामिल है। जो अक्सर वर्दी में डांस या फिर वीडियो बनाते हुए नजर आते है। लेकिन अब पुलिसकर्मियों के रील बनाने पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिसको लेकर DGP ने नई SOP जारी कर दी है। जिसका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हो सकती है ये कार्रवाई
दरअसल, इन दिनों पुलिस कर्मियों में रील बनाने का चस्का कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जिसको देखते हुए DGP ने नई SOP जारी की है। जिसके तहत अब अगर कोई भी पुलिस कर्मी वर्दी में रील बनाता है। तो उसके खिलाफ निलंबन, वेतन वृद्धि रोकना, सेवा से बर्खास्तगी तक और विभागीय जांच की कार्रवाई की जा सकती है।
रील्स-वीडियो बनाने पर बैन
पुलिस महानिदेशक (DGP) ने स्पष्ट कहा गया है कि पुलिसकर्मी वर्दी में रहते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ आधिकारिक कार्यों तक सीमित रखेंगे। निजी तस्वीरें, डांस रील्स, ड्यूटी से जुड़े वीडियो या कोई भी ऐसा कंटेंट जो विभाग की छवि को प्रभावित कर सके, अपलोड करना सख्त मना है। फिर चाहे वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर (X), यूट्यूब या व्हाट्सएप ही क्यों न हो। विभाग ने साफ़ किया है कहा कि वर्दी की गरिमा और अनुशासन बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है।
क्या है नई SOP में मुख्य बिंदु?
- वर्दी में कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट/रील/स्टोरी/वीडियो अपलोड नहीं कर सकेंगे।
- ड्यूटी से जुड़ी कोई संवेदनशील जानकारी या फोटो शेयर करना पूरी तरह वर्जित।
- पुलिस की सार्वजनिक छवि और जनता का विश्वास बनाए रखना अनिवार्य।
- केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम, भारतीय न्याय संहिता एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम (मध्यप्रदेश में लागू प्रावधानों के अनुसार) का पूर्ण पालन करना होगा।