मध्य प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को बड़ा तोहफा दिया है। बस किराए में दिव्यांगों को फिर से 50 फीसदी छूट दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने आदेश जारी कर दिए। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ (RTO) को नियम का सख्ती से पालन करने का सख्त निर्देश दिया हैं।
दिव्यांगों को बस यात्रा में मिलेगी 50 फीसदी छूट
दिव्यांग व्यक्ति को इस छूट को पाने के लिए बस यात्रा के दौरान यूनीक आईडी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी (UDID) कार्ड दिखाना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश सरकार के आदेश के बाद परिवहन आयुक्त (transport commissioner) ने भी प्रदेश के सभी अधिकारियों को दिव्यांगों को बस किराए में 50 फीसदी छूट देने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
क्या है यूडीआईडी प्रोजेक्ट
आपको बता दें कि केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (Department of Empowerment of Persons with Disabilities) के द्वारा यूडीआईडी प्रोजेक्ट (UDID Project) चलाया जा रहा है। ये कार्ड इसीलिए दिव्यांगों को दिया जा रहा है ताकि वह केंद्र और राज्य की सभी योजनाओं का लाभ उठा सके। वहीं, मध्यप्रदेश यूडीआईडी कार्ड (UDID card) बनाने में सबसे आगे है।
निर्देश न मानने पर होगी कार्रवाई
दिए गए निर्देश को नहीं मानने वाले बस ड्राइवर-कंडक्टर के खिलाफ एमवी एक्ट (Motor Vehicles Act) के तहत कार्रवाई होगी। इस छूट का लाभ उठाने के लिए दिव्यांग यात्रियों को यात्रा के दौरान दिव्यांग प्रमाण पत्र (Handicap certificate) दिखाना होगा। आपको बता दें कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 साल से किराए में छूट की व्यवस्था बंद की गई थी।