रायपुर : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को आदेश जारी कर आईपीएस जीपी सिंह को पुनः सेवा में बहाल कर दिया है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। इस कड़ी में 20 जुलाई 2023 को पारित निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से पद पर बहाल किया है।
आईपीएस ने कैट में दी चुनौती :
उल्लेखनीय है कि 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह को 20 जुलाई 2023 को गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवामुक्त किया गया था, इसे आईपीएस ने कैट में चुनौती दी। दरअसल आईपीएस जीपी सिंह केखिलाफ पिछली सरकार में आय से अधिक संपति,राजद्रोह और ब्लैकमेलिंगके तीन अलग-अलगकेस दर्ज किए गए थे। उनके खिलाफ 2021 में एसीबी ने कार्रवाई की थी।
इन मामलों पर हुआ केश दर्ज :
सरकारी आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारीकर 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति और कई दस्तावेज बरामद करने का दावा किया गया था। इसके बाद जीपी सिंह पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ, जिसमें उन पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप था ! जुलाई 2021 में उन्हें निलंबित किया गया और कुछ दिनों बाद राजद्रोह का भी आरोप लगा था। फिलहाल केंद्र सरकार की याचिका आदेश को खारिज कर दिया है और IPS अफसर जीपी सिंह को बहाल कर दिया है।