E-Way Bill: रायपुर। प्रदेश में GST विभाग ने टैक्स सुधार को लेकर बड़ा फैसला लिया हैं. जिसमें एक जिले से दूसरे जिले में माल परिवहन करने के पर ई-वे बिल का सिस्टम लागू किया हैं. बतादें कि यह अधिसुचना राज्य सरकार के द्वारा जारी की गई हैं. जिसके अंतर्गत व्यापारियों को अब 50 हजार से अधिक मूल्य के माल एक जिले से दूसरे जिलों में भेजने पर उन्हें एक ई-वे बिल जेनरेट करना पड़ेगा।
यथावत रखने की मांग :
E-Way Bill : हालांकि, ये प्रॉसेज काफी सिम्पल तरीके से मोबाइल ऐप के जरिये से दो मिनट में पूरे हो जाएंगे। इसमें आपकोअपनी कुछ सामान्य जानकारी भरने के बाद आपके माल का ई-वे बिल जेनरेट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के चेम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के द्वारा राज्य वाणिज्य कर को लेकर मंत्री ओपी चौधरी को अधिसूचना के जारी कर ज्ञापन सौंपा है. साथ ही ई-वे बिल से संबंधित पूर्व अधिसूचना की जानकारी को ईज डूइंग बिजनेस के तहत यथावत रखने की भी मांग की गई है.
जटिलताओं के सन्दर्भ में विस्तृत चर्चा :
E-Way Bill : वहीं इस सन्दर्भ में छ.ग.के चेम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष ने अमर पारवानी ने जानकारी देते हुए बताया है कि, ईज डूइंग बिजनेस के तहत चेंबर ने पत्र के माध्यम से बिजनेस में ई-वे बिल से जुड़ी इसकी पूर्व अधिसूचना को क्रमांक नंबर 10–31/2018/वाक/पांच(46) को भी यथावत रखने का भी निवेदन किया हैं. इसके अलावा चेंबर प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मंत्री ओपी चौधरी को पूर्व में जारी किएर गए अधिसूचना के तहत ई–वे बिल से जुड़ी वस्तुओं में मिलने वाली छूट और इसके ई-वे बिल का अनुपालन कर और संख्या से संबंधित जटिलताओं के सन्दर्भ में विस्तृत रूप इस पर चर्चा की जाएगी।