जांजगीर-चांपा: जिले में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू के खिलाफ धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि विधायक साहू ने बम्हनीडीह जिला सहकारी समिति में प्रबंधक पद पर रहते हुए फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के जरिये लाखों की रकम का गबन किया।
आरोपों का विवरण
शिकायतकर्ता राजकुमार शर्मा के मुताबिक, 2015 से 2020 के बीच बालेश्वर साहू ने उन्हें 50 एकड़ जमीन पर KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) लोन दिलाने का आश्वासन दिया था। इस दौरान उनका खाता एचडीएफसी बैंक, चांपा में खुलवाया गया और उसी समय साहू ने उनसे ब्लैंक चेक भी ले लिया।
शिकायत में कहा गया है कि इस ब्लैंक चेक के जरिये ₹24 लाख की रकम राजकुमार और उनकी पत्नी के खातों से ट्रांसफर की गई। इसके अलावा, साहू पर यह भी आरोप है कि उन्होंने राजकुमार, उनकी मां और पत्नी के नाम पर फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशान लगाकर ₹42.78 लाख की और निकासी की।
अन्य आरोपी और कानूनी कार्रवाई
इस मामले में पुलिस ने पूर्व सरपंच गौतम राठौर को भी आरोपी बनाया है। जांच में सामने आया कि दोनों ने मिलकर धोखाधड़ी की योजना बनाई थी। इसी आधार पर थाना चांपा में बालेश्वर साहू और गौतम राठौर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है।