रायपुर नगर निगम ने शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 'एकमुश्त जलकर निपटान योजना' लागू की है। इस योजना के तहत ऐसे सभी घरेलू और व्यावसायिक जल कनेक्शन, जो निगम के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं, उन्हें वैध कराने का अवसर दिया जा रहा है। निगम ने इसे अंतिम मौका बताते हुए नागरिकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है।
15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक जमा होंगे आवेदन
नगर निगम के अनुसार, संबंधित उपभोक्ता 15 जुलाई से 15 अक्टूबर 2026 के बीच अपने निकटतम जोन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार के नल कनेक्शनों को नियमित कराने के लिए 15,882 रुपये निर्धारित किए गए हैं। यह राशि एकमुश्त (सिंगल इंस्टॉलमेंट) जमा करना अनिवार्य होगा।
समयसीमा चूकने पर कट सकता है कनेक्शन
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में अवैध नल कनेक्शन काटे जा सकते हैं या फिर नियमितीकरण के लिए निर्धारित शुल्क का तीन गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा।
नागरिकों से समय पर आवेदन करने की अपील
नगर निगम ने नागरिकों से आग्रह किया है कि भविष्य में कानूनी कार्रवाई, आर्थिक दंड और जल कनेक्शन विच्छेदन जैसी समस्याओं से बचने के लिए समय रहते अपने संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन कर योजना का लाभ उठाएं।
तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन उपलब्ध
योजना से जुड़ी किसी भी तकनीकी जानकारी या समस्या के समाधान के लिए नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर 9301953298 जारी किया है। नागरिक इस नंबर पर संपर्क कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।