भोपाल : रेल प्रशासन यात्रियों की यात्रा सुखद बनाने के लिए जहां दिन रात काम कर रही है। तो वही अब रेलवे ने ट्रेन में सफर के दौरान मोबाइल पर तेज आवाज में गाने सुनने, वीडियो चलाने या फिर रील देखने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। रेलवे ने यह कदम दूसरे यात्रियी की सुविधा और शांति को देखते हुए लिया है।
इस वजह से लिया गया फैसला
दरअसल, अक्सर सफर के दौरान कुछ लोग मोबाइल पर तेज आवाज में गाने सुनने, वीडियो चलाने या फिर रील देखने लगते है। ऐसे में यात्रा के दौरान सहयात्रियों को काफी दिक्कत होती है। खास तौर पर सोने के समय। एक यात्री का मजा दूसरे यात्री के लिए सजा न बन जाए। इसके लिए रेलवे ने यह फैसला लिया है।
भोपाल मंडल ने यात्रियों से की अपील
रेलवे ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 145 में किए गए संशोधनों का हवाला देते हुए नियमों के पालन पर जोर दिया है। इसके साथ ही पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान सहयात्रियों की सुविधा और शांति का ध्यान रखें।
छह महीने तक की हो सकती है कैद
बताई गई कानूनी व्यवस्था के अनुसार, संबंधित परिस्थितियों में नियमों का उल्लंघन करने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना, छह महीने तक की कैद या दोनों सजाएं हो सकती हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि मोबाइल पर ऑडियो सुनते समय ईयरफोन का इस्तेमाल करें और दूसरों की शांति भंग न करें।