रायपुर । प्रदेश सरकार ने राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के अंतर्गत बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे 30 सितंबर 2025 तक NSA के तहत प्रतिरोधात्मक कार्रवाई कर सकें।
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सांप्रदायिक सौहार्द्र को बिगाड़ने वाले और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुँचाने वाले तत्वों पर अब सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है, जिससे यह विधिवत रूप से लागू हो गया है।
