भोपाल : देशभर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेशभर के सरकार द्वारा तरह तरह के कदम उठाए जा रहे है। ताकि महिलाओं को पुरषों के बराबर का दर्जा मिल सके। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश शासन ने महिलाओं के हित में बड़ा फैसला लेते हुए दिन के साथ साथ रात में भी काम करने की अनुमति देते हुए विधेयक पारित कर दिया है। बता दें कि एमपी विधानसभा मानसून सत्र में श्रम संशोधन बिल पास किया गया। इसके साथ ही दिल्ली में भी महिलाओं के 24x7 काम करने की अनुमति रेखा सरकार ने दे दी है।
दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में काम करने की मिली अनुमति
जारी आदेश के तहत अब महिलाएं रात के समय कारखानों, दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में काम कर सकेंगी। हालांकि इस दौरान सख्त रूप से गाइड लाइन्स का पालन करना अनिवार्य है। ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा या खतरे का सामना न करना पड़े। यह कदम महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने और कार्यस्थल पर जेंडर इक्वालिटी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।
सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति सख्त शर्तों और सुरक्षा प्रावधानों के साथ दी गई है. इसके तहत कंपनियों और संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि रात के समय कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, टॉयलेट, लॉकर आदि की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी। नियम यह भी बनाया गया है कि महिलाओं को वेतन का भुगतान बैंक/ईसीएस से होना चाहिए। शर्तों में ईएसआई, बोनस, भविष्य निधि आदि सभी कानूनी लाभ प्रदान करना, साप्ताहिक अवकाश व ओवरटाइम का भुगतान भी शामिल है।