भोपाल : मध्यप्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन 7 फरवरी से शुरू होने जा रहे है। जिसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। गेहूं खरीदी इस बार समर्थन मूल्य पर की जाएगी। जिसके लिए सरकार द्वारा 2,600 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया जायेगा। इस वर्ष केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 160 रुपये निर्धारित किया है। जबकि पिछले साल प्रोत्साहन राशि 175 रुपये थी।
प्रदेश भर में बनाए गए 3,186 पंजीयन केंद्र
इसके साथ ही किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर में 3,186 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं। निजी केंद्रों पर पंजीयन के लिए प्रति किसान अधिकतम 50 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है, इससे अधिक राशि लेना दंडनीय होगा। इधर, पंजीयन को लेकर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस वर्ष पंजीयन व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है। ताकि किसानों को परेशानी न हो।
भुगतान केवल आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा
सरकार ने साफ किया है कि समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं का भुगतान केवल आधार से लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। पंजीयन के समय आधार ओटीपी या बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य होगा। इतना ही नही खाते के सत्यापन के लिए एक रुपये का ट्रांजेक्शन भी कराया जाएगा। तो वही शासन ने स्पष्ट किया है कि अक्रियाशील (Inoperative), संयुक्त (Joint) और वॉलेट आधारित बैंक खाते मान्य नहीं होंगे।
पंजीयन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
किसानों के पंजीयन के लिए भूमि संबंधी दस्तावेज, किसान का आधार कार्ड और अन्य फोटो पहचान पत्रों का सही तरीके से परीक्षण करना और उनका रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा. साथ ही सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी किसान केवल सहकारी समिति और सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर ही पंजीकरण करा सकते हैं।