Toshakhana Corruption Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए तोशाखाना मामले में बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाते हुए उनको सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। इमरान खान को तोशाखाना करप्शन केस में पहले एक अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वह जेल में बंद थे।
इस करप्शन केस में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने सोमवार को अपना फैसला रिजर्व किया था, जिसके बाद मंगलवार को फैसला सुनाया गया। अदालत की दो जजों की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को तुरंत जेल से रिहा करने का निर्देश दिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अब तक केवल रिहाई का आदेश दिया है, जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा जिसमें यह तय होगा कि क्या इमरान खान पब्लिक रैली कर सकते हैं और क्या वह आगामी चुनाव में भाग ले सकते हैं या नहीं।
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