भोपाल : मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भर्ती नियमों के बाद पेंशन नियमों में बदलाव करने जा रही है। जिसके चलते अब विधवा और अविवाहित बेटियां भी पेंशन की पात्र होंगी। इतना ही नहीं अविवाहित बेटी की आयु 25 साल से अधिक होने के बाद भी पेंशन लेने की पात्र होंगी। दरअसल, भारत सरकार के इन प्रावधानों को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करने की काफी समय से मांग की जा रही थी। अब मध्य प्रदेश में पेंशन को लेकर यह व्यवस्था लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी है।
पेंशन के पात्र रहेगा ये परिवार
बता दें कि संशोधित पेंशन नियम के अनुसार, अब आश्रित अविवाहित बेटी के 25 साल से ज्यादा उम्र होने पर भी परिवार पेंशन के पात्र रहेगा। इसमें पति द्वारा त्यागी गई महिला और विधवाओं को भी शामिल किया जाएगा। वित्त विभाग द्वारा पेंशन के नए नियम का ड्राफ्ट जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि जून-जुलाई में संशोधित पेंशन नियम लागू किए जा सकते हैं।
28 अप्रैल 2011 को सरकार ने नियमों में किया था बदलाव
बता दें कि भारत सरकार की तरफ से 28 अप्रैल 2011 को केंद्र कर्मचारियों के पेंशन नियमों में संशोधन किया गया था। जिसमें उन्होंने 25 साल से अधिक उम्र की अविवाहित बेटी, विधवा, परित्यक्ता बेटी को पेंशन देने की पात्रता दी थी। इस नियम के तहत अविवाहित बेटी की आयु 25 साल से अधिक होने के बाद भी जब तक उसकी शादी नहीं होती, तब तक परिवार पेंशन मिलती रहेगी। वहीं, विधवा और परित्यक्ता बेटी के मामलों में आजीवन पेंशन का प्रावधान रखा गया है।