आधार कार्ड और पैन कार्ड अब सिर्फ पहचान दस्तावेज नहीं, बल्कि हर जरूरी वित्तीय और सरकारी काम की बुनियाद बन चुके हैं। नौकरी, बैंकिंग, टैक्स, निवेश और सरकारी योजनाओं से जुड़े लगभग सभी कार्यों में इनकी अनिवार्यता को देखते हुए सरकार ने आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अब इनकम टैक्स विभाग ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए एक स्पष्ट समय सीमा तय कर दी है।
31 दिसंबर 2025 तक लिंक नहीं किया तो पैन होगा निष्क्रिय
इनकम टैक्स विभाग के ताजा निर्देश के अनुसार, जिन लोगों ने 31 दिसंबर 2025 तक अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय कर दिया जाएगा। निष्क्रिय पैन किसी भी कानूनी, वित्तीय या सरकारी काम के लिए मान्य नहीं रहेगा। विभाग ने साफ कर दिया है कि तय तारीख के बाद अतिरिक्त समय या छूट मिलने की संभावना बेहद कम है।
सरकार ने यह फैसला क्यों लिया
पैन–आधार लिंकिंग को अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। कई मामलों में एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक पैन पाए गए हैं, जिससे टैक्स चोरी और फर्जी लेनदेन को बढ़ावा मिलता है। आधार से लिंकिंग के बाद यह सुनिश्चित होगा कि हर व्यक्ति के पास केवल एक ही वैध पैन कार्ड हो।
पैन निष्क्रिय होने पर होंगी ये बड़ी परेशानियां
अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा और टैक्स रिफंड भी नहीं मिलेगा। बैंक खाता खोलने, बड़ा लेनदेन करने, लोन या क्रेडिट कार्ड लेने में दिक्कत आएगी। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य निवेश से जुड़े काम भी प्रभावित होंगे, जिससे रोजमर्रा की वित्तीय गतिविधियां बाधित हो सकती हैं।
आधार–पैन लिंक होने से मिलते हैं ये फायदे
आधार और पैन लिंक होने से वित्तीय पहचान पूरी तरह वैध और सुरक्षित हो जाती है। टैक्स फाइलिंग सरल हो जाती है और कानूनी विवादों की आशंका कम होती है। बैंकिंग, निवेश और सरकारी सेवाओं का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता है, जिससे वित्तीय जीवन सुचारु बना रहता है।
लिंकिंग प्रक्रिया को बनाया गया आसान
सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आधार–पैन लिंकिंग की प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया है। इसके लिए किसी एजेंट की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल, बिना लॉगिन सुविधा और SMS विकल्प के जरिए यह काम कुछ ही मिनटों में किया जा सकता है।
ऑनलाइन Aadhaar–PAN Link करने का तरीका
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनना होता है। यहां पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में दर्ज नाम भरकर UIDAI वेरिफिकेशन की सहमति देनी होती है। मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करते ही लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाती है।
ग्रामीण और वरिष्ठ नागरिकों को राहत
ग्रामीण इलाकों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए SMS और बिना लॉगिन की सुविधा दी गई है, जिससे उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। इससे डिजिटल सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित हो रही है।